नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिये छात्रगृह योजना प्रारंभ
ग्वालियर 6 जुलाई 09। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम , 1995 के प्रावधान अनुसार, सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के शैक्षणिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिये छात्रगृह योजना प्रारंभ की गई है।
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छात्रगृह का संचालन बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक भवन में किया जायेगा। जिसमें कक्षा 11 तथा उससे ऊपर के छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। कक्षा 11 वीं से नीचे के छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग को प्रेषित कर, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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