लोकसभा निर्वाचन 2009: मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन प्रतिबंधित
ग्वालियर 15 अप्रैल 09। लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 30 अप्रैल 09 को होने वाले मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल व कॉर्डलेस फोन्स इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे, परंतु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन उक्त अधिकारियों को भी अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड में रखने होंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन को स्वंतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मकसद से जारी किया है।
जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में मतदाता पहचान पर्ची जारी करने के लिये कोई बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जा सकेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेज एवं दो कुर्सियाँ रखी जा सकेंगीं और एक छत्री या त्रिपाल का टुकड़ा छाया के लिये लगाया जा सकेगा। बूथ स्थापित करने के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित रूप में रिटर्निंग ऑफीसर को उन मतदान केन्द्रों का नाम और क्रम संख्या बतानी होगी जहां वह बूथ स्थापित करना चाहता है। साथ ही एसे बूथ स्थापित करने से पहले स्थानीय प्राधिकरणों मसलन निगमों, स्थानीय निकायों, जिला परिषदों व शहरी क्षेत्र समितियों आदि से भी लिखित अनुमति लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को पुलिस व संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों के द्वारा माँग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। बूथ पर हुए व्यय का हिसाब भी रखना होगा। मुद्रित पर्ची पर अभ्यर्थी का नाम अथवा प्रतीक चिन्ह या राजनैतिक दल का नाम नहीं होना चाहिये।
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