भितरवार अंचल के खेतों में कृषि अवशेष जलाने पर प्रतिबंध
धारा 144 के तहत आदेश जारी
ग्वालियर 20 अप्रैल 09। ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाओं से आग फैलने पर अंकुश लगाने के मकसद से भितरवार अनुविभाग में कृषि अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के तहत अब जिन खेतों मे सरसों, गेहूँ आदि की कटाई हो चुकी है। उनमें अब इन फसलों के डंठल आदि कृषि अवशेषों को नहीं जलाया जा सकेगा। भितरवार के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा। गौरतलब है कि भितरवार अंचल में बीते दिनों खेतों में कृषि अवशेष जलाने से कुछ स्थानों पर आग लगने की घटनायें हुईं थीं।
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