होर्डिंगों के लिये आवेदन आज दोपहर 2:00 बजे तक ही लिये जावेगें
इस बार केवल अभ्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें : आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा
ग्वालियर दिनांक 7 नवम्बर 2008: नगर निगम ग्वालियर सीमा मे ंआगामी विधान सभा निर्वाचन के लिये विभिन्न अभ्यार्थीयों द्वारा अपने राजनैतिक प्रचार हेतु होर्डिगों की मांग हेतु आवेदन नगर निगम ग्वालियर में आज दोपहर 2 बजे तक दिये जा सकेगें । इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार किया जान संभव नही होगा । उक्त आशय की जानकारी निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा आज प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी। उन्होने बताया की कलेक्टर ग्वालियर द्वारा नगरीय क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन दौरान राजनैतिक प्रचार प्रसार हेतु नगर निगम ग्वालियर को अभ्यार्थीयों हेतु होर्डिग की अनुमति दिये जाने बावत् अधिकृत किया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 351 लायसेंसी होर्डिंग है जिन पर अभ्यार्थीयों को प्रचार प्रसार हेतु अनुमति दी जावेंगी । बिना लायसेंसी होर्डिगो के राजनैतिक दलो द्वारा यदि कोइ्र होर्डिग लगाये जावेगे तो उनके विरूद्व सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
उन्होंने बताया की इस बार अन्तिम चरण के लिये उक्त अनुमति केवल अभ्यार्थी के नाम से ही जारी की जावेगी न की राजनैतिक दल के नाम से। उक्त अनुमति निर्वाचन दिनांक के दो दिवस पूर्व 25 नवम्बर दोपहर 2 बजे तक के लिये ही दी जावेगी । दोपहर 2 बजे के बाद होर्डिगो पर लगे विज्ञापनों को संबधित विज्ञापन ऐजेंसी को हटाना होगा अन्यथा विज्ञापन ऐंजेसी पर निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
उन्होंने बताया कि उक्त अनुमति आगामी 11 नवम्बर 2008 से 25 नवम्बर 2008 (दोपहर 2:00 बजे ) तक के तीसरे एवं अन्तिम चरण के प्रचार हेतु दी जावेगी। आवेदन का प्रारूप नगर निगम के टाउन हॉल महाराज बाडा स्थित विज्ञापन शाखा में उपलब्ध करा दिया गया है इसके साथ ही नगर निगम के लायसेन्स होर्डिग की सूची टाउन हॉल स्थित कार्यालय पर प्रदर्शित की गई है। अभ्यार्थी आवेदन करते समय उक्त सूची का सरल क्रमांक आवश्यक अंकित करें ।
एक होर्डिग हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आयुक्त नगर निगम के कक्ष में दिनांक 10 नवम्बर 2008 को लॉटरी डालकर होर्डिग आवंटन किया जावेगा ।
तीसरे एवं अन्तिम चरण के राजनैतिक विज्ञापन हेतु केवल अभ्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें और इस पर आने वाला व्यय अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय लेखा में शामिल किया जावेगा । अभ्यार्थी को आवेदन में राजनैतिक दल का उल्लेख करना आवश्यक होगा ।
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