एजेण्ट के संबंध में नये मापदण्ड
ग्वालियर, 24 नवम्बर 08 / जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन 2008 हेतु किसी भी मतदान केन्द्र पर केवल वही व्यक्ति मतदान अभर्िकत्ताओं के रूप में नियुक्त किये जा सकेंगे, जिनके नाम उस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होंगे तथा जिनके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अर्थात ईपिक कार्ड होगा। उन्हे मतदान के समय मतदान अभिकर्ता का अभिज्ञान पत्र व मतदाता फोटो परिचय पत्र मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहनेके लिए अपने साथ रखना होगा ।
निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रारूप 10 (मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति) के लिए 3 फार्म प्रति मतदान केन्द्र के मान से निशुल्क प्रदाय किए जायेंगे । मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पीठासीन अधिकारियों द्वारा की जायेगी । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप 10 में फोटो लेने का प्रावधान नहीं है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
ग्वालियर टाइम्स आपकी टिप्पणी का स्वागत करती है, टिप्पणी संयत एवं भद्र होना चाहिये अन्यथा आपकी टिप्पणी प्रकाशन से अवरूद्ध कर दी जायेगी व आपकी आई.डी ब्लाक कर दी जायेगी