बुधवार, 12 नवंबर 2008

निर्वाचन कार्य के लिए डीजल -पेट्रोल सुरक्षित रखने के आदेश

निर्वाचन कार्य के लिए डीजल -पेट्रोल सुरक्षित रखने के आदेश

ग्वालियर, 10 नवम्बर 08/ विधान सभा निर्वाचन कार्य में संलग्न वाहनों की ईधन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने हर पेट्रोल पम्प पर दो हजार लीटर डीजल एवं एक हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिये हैं। उन्होंने यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर स्प्रीट तथा हाई स्प्रीट डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी किया है । जिला कलेक्टर ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिये हैं ।

 

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