लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत ने दिये जनहितकारी निर्देश
ग्वालियर 8 नवम्बर 08। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के मिश्रा के मार्ग दर्शन में तथा श्रीमती गिरिबाला सिंह की अध्यक्षता में कल यहां सम्पन्न स्थायी एवं निरन्तर लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में जन सुविधाओं से जुड़े तीन मामलों में निर्देश पारित किये गये तथा निर्देशों के परिपालन हेतु समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई। साथ ही अन्य मामलों की स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में 4 अपराधिक प्रकरणों तथा एक मोटर यान दुर्घटना क्लेम के प्रकरण का निराकरण हुआ। निराकृत मोटर यान दुर्घटना प्रकरण में प्रभावित को 85 हजार 500 रूपयें की अवार्ड राशि स्वीकृत हुई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि जन सुविधाओं से सम्बन्धित तीन मामलों में किला स्थित गुरूद्वारे के गन्दे पानी की निकासी से हो रही जन -असुविधा को दूर करने के लिये नगर पालिका निगम ग्वालियर के गुरूद्वारे से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में समस्या का हल खोजने की हिदायत दी गई। एक अन्य प्रकरण में विनय नगर सेक्टर एक में स्ट्रीट लाइट की तीन दिन में व्यवस्था करने की सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश पारित किये गये। तीसरे प्रकरण में लोक उपयोगी सेवाओं वाली इस लोक अदालत में कल दीन दयाल नगर में डब्लू.बी.एम. कार्य एवं सड़क निर्माण का मामला पेश होने पर सम्मानीय पीठ ने 30 नवम्बर तक कार्य पूरा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की हिदायत दी।
सेवाओं की लोक उपयोगी स्थाई लोक अदालत की पीठ में अध्यक्ष श्रीमती गिरिबाला सिंह प्रथम अपर जिला न्यायाधीश तथा सम्मानित सदस्य द्वय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्चना शिंगवेकर तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री ओ.पी. भार्गव थे।
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