गुरुवार, 4 दिसंबर 2008

निजी बोरिंग से प्रतिबंध हटा

निजी बोरिंग से प्रतिबंध हटा

ग्वालियर 3 दिसम्बर 08। निजी बोरिंग कराये जाने पर लगाया गया प्रतिबंध अब समाप्त कर दिया गया है।लेकिन शासकीय बोरिंग कराने पर 13 दिसम्बर 08 तक प्रतिबंध यथावत रहेगा। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा विधान सभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में निजी एवं शासकीय बोरिंग कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।

 

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