तानसेन समारोह के एक किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
ग्वालियर 5 दिसम्बर 08 । तानसेन समारोह स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है । उन्होंने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है । ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर यह प्रतिबंध तानसेन समारोह स्थल अर्थात तानसेन समाधि व मोहम्मद गौस के मकबरे के एक किलोमीटर के दायरे में समारोह की सभी तिथियों में लागू रहेगा । ज्ञातव्य हो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तानसेन समारोह इस वर्ष 5 दिसम्बर से शुरू हुआ है और 8 दिसम्बर तक आयोजित होगा ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
ग्वालियर टाइम्स आपकी टिप्पणी का स्वागत करती है, टिप्पणी संयत एवं भद्र होना चाहिये अन्यथा आपकी टिप्पणी प्रकाशन से अवरूद्ध कर दी जायेगी व आपकी आई.डी ब्लाक कर दी जायेगी