यातायात में बाधक शेष मेरिज हाउस की भी करें तालाबंदी -कलेक्टर
समीक्षा बैठक में संबधित अधिकारियों को निर्देश
ग्वालियर, 7 जनवरी 09/ नगर के मैरिज हाउस यातायात में बाधा न बनें इस बात को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है । इस क्रम में आज जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज पुन: यातायात से जुड़े प्रशासानिक अधिकारियों की बैठक लेकर पार्किंग व्यवस्था न करने वाले शेष मैरिज हाउस की तालाबंदी करने के निर्देश दिये । साथ ही जिन मैरिज हाउस के संचालकों द्वारा पार्किंग व्यवस्था करने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं, उन मैरिज हाउस में जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिये । यहाँ जिला कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री आर.के.जैन व संयुक्त कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे ।
जिला कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर हिदायत दी कि जिन मैरिज हाउस में वाहन पार्किंग के लिए 35 प्रतिशत स्थान उपलब्ध नहीं है, ऐसे शेष रह गये सभी मैरिज हाउस में तीन दिवस के भीतर तालाबंदी कर दी जाये । उन्होंने कहा कि मैरिज हाउस में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थान वाहन खड़े करने के लिए उपयुक्त होना चाहिये अर्थात उसमें वाहनों के प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थान (एण्ट्री पाइण्ट) व वाहन मोड़ने आदि के लिए जगह हो । श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि इस बात का भौतिक सत्यापन मौके पर जाकर करें । उन्होंने मैरिज हाउस के पार्किंग स्थल के भौतिक सत्यापन के लिए दल गठित किए हैं । इस दल में नगर निगम के भवन अधिकारी, नजूल अधिकारी व सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक शामिल किये गये हैं । कलेक्टर ने निरीक्षण दल को साफतौर पर निर्देश दिये हैं कि पार्किंग स्थल के भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी देखें कि मैरिज हाउस द्वारा बताया गया पार्किंग स्थल उसी मैरिज हाउस का है अर्थात मैरिज हाउस संचालक ने किसी दूसरे की जगह को अपना पार्किंग स्थल न बता दिया गया हो । उल्लेखनीय है कि नगर के कुछ मैरिज हाउस संचालनकों ने अपने मैरिज हाउस में वाहनों की पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध होने के संबंध में जिला प्रशासन को शपथ पत्र सौंपे हैं ।
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