सोमवार, 12 जनवरी 2009

"प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम''के तहत आवेदन आमंत्रित

"प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम''के तहत आवेदन आमंत्रित

ग्वालियर, 9 जनवरी 09/ खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008-09 के क्रियान्वयन के लिए 20,000 तक आबादी वाले ग्रामों में ग्रामोद्योग सेवा, उद्योग, व्यवसाय लगाने वाले नव उद्यमी के 5 फरवरी 09 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । योजनान्तर्गत ग्रामोद्योग के लिए अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रूपये, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रूपये है । 

       आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए । आय की कोई सीमा नहीं है । पूँंजीगत ऋण पर एक लाख रूपये पर एक व्यक्ति को पूर्ण कालिक रोजगार होना आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपये एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजना होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं । इस योजना में नई परियोजना लगाना आवश्यक है एवं एक परिवार में एक व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है । वर्तमान में इकाईयां तथा आवेदक जो किसी अन्य योजना अन्तर्गत पहले से अनुदान का लाभ उठा चुका है पात्र नहीं होंगे ।

            योजना के तहत सामान्य श्रेणी के हितग्राही का स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत होगा तथा मार्जिन मनी (अनुदान) की 25 प्रतिशत की पात्रता होगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, विकलांग हितग्राही का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान होगा एवं मार्जिनमनी (अनुदान) की 35 प्रतिशत की पात्रता होगी । आवेदन पत्र में लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी कार्यालय समय प्रात: 11.30 बजे से 2.30 बजे तक खादी ग्रामोद्योग कक्ष जिला पंचायत, थाटीपुर ग्वालियर से प्राप्त कर सकते हैं। समस्त आवश्यक दस्तावेजों का राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है । इस योजना में मांस मदिरा, तम्बाकू पर आधारित उद्योग, पशुपालन, मुर्गीपालन, खेती बागवानी पर आधारित कार्य होटल या ढावा जहां शराब या मांसाहारी भोजन सर्व किया जाता हो, 20 माइक्रोन मोटाई वाले पालिथिन बैग्स निर्माण एवं ग्रामीण परिवहन पर आधारित उद्यम या व्यवसाय अपात्र होंगे ।

      विस्तृत जानकारी हेतु खादी ग्रामोद्योग कक्ष जिला पंचायत थाटीपुर ग्वालियर से सम्पर्क किया जा सकता है ।

 

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