ग्वालियर: अब मवेशी नहीं रह सकेंगे शहर में
ग्वालियर दिनांक 06.05.2009- नगर निगम सीमा क्षेत्र ग्वालियर में गाय-भैस, बकरा-बकरी, सुअर इत्यादि पालने वाले व्यवसायी अब पशुओं को शहर में नहीं पाल सकेंगे। उक्ताशय के निर्देश म0प्र0 शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 5 मई 2009 को जारी आदेशों के क्रम में निगमायुक्त सुरेश शर्मा द्वारा आज जारी किये गये।
आदेश में बताया गया कि म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार अब शहर में पशुओं को रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत गाय, भैस, सुअर, कुत्ते मुर्गा, मुर्गी आदि को अब शहर से बाहर रखना होगा, केवल व्यक्ति पालतू पशु कुत्ता, बिल्ली आदि शहर में रखे जा सकेंगे उन्हें भी जानवरों का पट्टा बांधकर रखना होगा तथा उस पर मालिक का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन के निर्देश है कि शेष जानवरों को किसी भी व्यवसायिक प्रयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नगर में रखा जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। शासन द्वारा इस संबंध में म0प्र0 नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 248, 239, 218, 285 तथा 355 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
निगमायुक्त सुरेश शर्मा द्वारा शासन निर्देशों के क्रम में सभी संबंधित विभागाधिकारियों, स्वास्थ्याधिकारियों प्रभारी कचरा प्रबंधन अधिकारियों, दोनो सहायक कचरा प्रबंधन अधिकारी, चारों सहायक आयुक्त तभी सभी क्षेत्राधिकारियों, सिटीप्लानर तथा मदाखलत अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे निगम विधान की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत शासन निर्देशानुसाार कार्यवाही करें ।
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