राष्ट्रीय विधिक साक्षरता सप्ताह के अर्न्तगत कार्यक्रम संपन्न
ग्वालियर 6 मई 09 । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री ए.के. मिश्रा के मार्गदर्शन में एक मई 2009 से 7 मई 09 तक श्रमिकों लिए राष्ट्रीय विधिक साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है । इसी श्रंखला में 5 मई 09 को एस.जी.मोटर्स बाराघाट औद्योगिक क्षेत्र झांसी रोड ग्वालियर के परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सिंह ने श्रमिकों को उनके अधिकार एवंर् कत्तव्यों के बारे में बताया एवं कहा कि श्रमिक राष्ट्र की रीढ़ है उनको विभिन्न कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा श्रमिकों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों के बारे में बताया गया, श्री व्ही.के. योगी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, ताला बंदी, छंटनी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई । श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा श्रम न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों के बारे में बताया गया एवं श्री उपेन्द्र कुमार श्रीवास एडवोकेट द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ।
सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री हर्ष चतुर्वेदी द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई । श्री एच.एस. खिस्ते श्रम निरीक्षक द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई । श्री महेश वैराल श्रम निरीक्षक द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई । इस अवसर पर श्री बी.एच.महल सहायक जनरल प्रबंधक एस.जी. मोटर्स श्रम निरीक्षक श्री आर.एस. भदौरिया एवं काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे ।
कार्यक्रम का संचालन श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किया गया । आभार प्रदर्शन श्रम निरीक्षक श्री एच.एस. खिस्ते द्वारा किया गया ।
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