अमानक पोलोथिन जप्त की गई
ग्वालियर दिनांक 27.08.2009- स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम ग्वालियर द्वारा दी गई जानकारी मे बताया गया है कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत अमानक प्रचार की पोलिथीन पर शासन द्वारा दिये निर्देशन पर नगर निगम एवं प्रदूषण वोर्ड द्वारा माधवगंज मे सूरज प्लास्टिक एवं गनेश टे्रडर्स पर कार्यवही की गई दोने स्थानों से 17 किलो अमानक प्रकार की पोलिथीन जप्त की गई।
अमानक प्रकार की पोलोथिन 20 माइक्रेन से पतली ओर 20 वाई 30 से.मी. से छोटी होती है, एवं पुन: रीसाईकिलिंग कर तैयार की जाती है। यह पर्यावरण के लिये प्रदूषण तथा जमीन में पानी के सोखने को रोकती है, और यह पोलोथिन कभी भी विनाश्क नही होती । इसलिये इन पर शासन द्वारा रोकथाम की गई है। इनका बनाना एवं बेचना कानूनी अपराध है।
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