तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को अधिमान्यता
ग्वालियर, 6 अगस्त 09/ राज्य सरकार ने तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिये नियमों को सरल कर दिया है ।संशोधित नियमों के अनुसार तहसील मुख्यालय/प्रकाशन स्थल में पदस्थ पत्रकारों को जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता दी जा सकेगी। इसके लिये तहसील में समाचार पत्र की न्यूनतम दो सौ प्रतियों का प्रसार होना और आवेदक पत्रकार व पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अधिमान्यता के लिये इच्छुक पत्रकार आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति पत्र या संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की अनुशंसा होना जरूरी है।
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