रविवार, 13 सितंबर 2009

ग्‍वालियर डबरा की दो फर्मों के बीजों के क्रय-विक्रय पर अमानक स्तर होने पर प्रतिबंध

ग्‍वालियर डबरा की दो फर्मों के बीजों के क्रय-विक्रय पर अमानक स्तर होने पर प्रतिबंध

Bhopal:Sunday, September 13, 2009

प्रदेश में नकली एवं अमानक स्तर की खाद एवं बीज बेचने वाले व्यावसायिक संस्थानों के विरुद्ध किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

ग्वालियर जिले में उप संचालक कृषि द्वारा दो विक्रेता फर्मों के अमानक लॉट के समस्त बीजों का जिले में भण्डारण, क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बीज अधिनियम 1966 की धारा का उल्लंघन होने के कारण की गई है। बीज उत्पादक संस्था मध्यप्रदेश फर्म एवं बीज विकास निगम, कटनी एवं विक्रेता फार्म मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ डबरा का धान क्रान्ति प्रमाणित लॉट क्रमांक 08-12-251-92015 तथा बीज उत्पादक संस्था कंचन गंगा सीड कम्पनी प्रा.लि. हैदराबाद एवं विक्रेता फर्म जयभवानी इन्टरप्राइजेज चार शहर का नाका, ग्वालियर का बाजरा संकर के.एल. 304 लॉट क्रमांक आर.-2008-09-1322 के क्रय-विक्रय एवं भण्डारण पर रोक लगाई गई है।

 

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