मंगलवार, 15 सितंबर 2009

अमानक पाये गये उर्वरक प्रतिबंधित

अमानक पाये गये उर्वरक प्रतिबंधित

ग्वालियर 14 सितम्बर 09। खरीफ वर्ष 2009-10 में उर्वरक नमूने लिये जाकर विश्लेषण के लिये प्रयोगशाला भेजे गये थे। जिसमें जिला झाँसी (उप्र.) की निर्माता कंपनी खेतान केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड गोरामांछिया एवं ग्वालियर के विक्रेता जिला विपणन अधिकारी डबल लॉक केन्द्र डबरा के उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट के नमूने अमानक स्तर के पाये गये।

       जिला ग्वालियर के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पदेन उप संचालक और उर्वरक पंजीयन अधिकारी श्री जगदीश सिंह यादव ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 19(1) के तहत अमानक घोषित किये गये उर्वरक के लॉट, बैंच स्कंध का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

 

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