बुधवार, 25 नवंबर 2009

शपथ पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण

ú शपथ पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण

ग्वालियर 24 नवम्बर 09। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 में अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तब शपथ पत्र केवल एक ही बार प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। शपथ-पत्र की कंडिका 1(ब) में केवल लंबित आपराधिक मामले में जिसमें अभ्यर्थी आरोपित है और किसी निपटाये गये आपराधिक मामले में जिसमें वह सिध्ददोष ठहराया गया है, वही जानकारी देना है।

 

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