अमानक पोलिथीन विक्रेताओं के खिलाफ हुई कार्यवाही 30 किलो अमानक पोलिथीन जप्त
ग्वालियर दिनांक- 15.04.2010- शहर में अमानक पोलिथीन की बिक्री कर रहे पोलिथीन विक्रेताओं के खिलाफ आज नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया गया जिसमें निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नेहरू पेट्रोल पम्प, लक्ष्मीगंज में अनेक पोलिथीन विक्रेताओं तथा नाका चन्द्रबदनी स्थित पोलिथीन निर्माता के खिलाफ कार्यवाही की।
आज सुबह नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. कौरव के नेतृत्व में लक्ष्मीगंज, नेहरू पेट्रोल पम्प के पास स्थित शर्मा एस.टी.डी., बाथम टेन्ट हाऊस, माडर्न हार्डवेयर एवं जयमाता बीज भण्डार के यहां अचानक छापामार कार्यवाही कर लगभग 25 से 30 किलोग्राम अमानक पोलिथीन जप्त की तथा इन विक्रेताओं को चेतावनी दी कि आगे से अमानक पोलिथीनों की बिक्री न करे इसके बाद निगम का अमला नाका चन्द्रबदनी स्थित नहर वाली माता रोड पर पहुंचा जहां एस.एस. प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज जो कि बिना निगम के लायसेंस की अनुमति के रहवासी इलाके में संचालित थी, के खिलाफ धारा 446 एवं 448 के तहत कार्यवाही की गई। वहीं फैक्ट्री संचालक को कई बार बुलाने पर भी वह उपस्थित नहीं हुये। उल्लेखनीय है कि यह मामला जिलाधीश के समयसीमा प्रकरणों में भी शामिल था।
निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा के निर्देशानुसार शहर में 20 माइक्रोन से कम की पोलिथीन की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी कई पोलिथीन विक्रेताओं द्वारा इस प्रकार की पोलिथीन की बिक्री की जा रही है जिनके खिलाफ आज निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जो कि लगातार जारी रहेगा। निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान आज स्वास्थ्य अधिकारी के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ. पी.के. शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के मनीष पाराशर, मदाखलत प्रभारी दिग्विजय सिंह जादौन आदि उपस्थित थे।
मांस-मछली व्यवसाय करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही
नगर निगम द्वारा जो मार्केट, स्थान मांस, मछली के व्यवसाय हेतु नोटिफाइड किये गये हैं, उन्हीं स्थानों पर मांस, मछली, मुर्गे का व्यवसाय नगर निगम की पूर्व अनुमति प्राप्त कर सके। शहर में कहीं भी बिना नोटिफाइड स्थान खुले में मांस, मछली, मुर्गे का विक्रय नहीं किया जावे। यदि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है तो संबंधित विक्रेताओं के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।
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