शनिवार, 17 अप्रैल 2010

क्रय की गई कृषि उपज को समयावधि में मण्डी प्रागंण से बाहर ले जाने की अपील

क्रय की गई कृषि उपज को समयावधि में मण्डी प्रागंण से बाहर ले जाने की अपील

ग्वालियर 16 अप्रैल 10। कृषि उपज मण्डी समित डबरा के सचिव द्वारा समस्त अनुज्ञप्ती धारी व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि, क्रय की गई कृषि उपज को नित्य समयावधि में मण्डी  प्रांगण से बाहर ले जावें, जिससे अन्य अनुज्ञप्तीधारियों को परेशानी उत्पन्न न हो। सभी अनुज्ञप्तीधारी 31 मार्च की स्थिति में वार्षिक विवरणी मण्डी समिति में शीघ्र जमा करावें। कृषि उपज क्रय से संबधित सभी पत्रक समय पर मण्डी कार्यालय में जमा करावें। कृषकों को कृषि उपज का भुगतान 37 (2) तौल लायसेन्सधारी तुलावटी से करावें तथा तौल पर्ची जमा करें। मण्डी प्रांगण में कृत्यकारी नियत कालीन पाक्षिक विवरणी उपविधि में निर्दिष्ट निश्चित समय पर जमा करें।

       इसी प्रकार मण्डी समिति डबरा में स्थापित समस्त वेयर हाउस मण्डी समिति से नियमानुसार अनुज्ञप्ती प्राप्त कर मण्डी समिति के निर्धारित प्रपत्रों में नियमित रूप से जानकारी प्रस्तुत करें। उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिये संबंधित को दोषी माना जायेगा। अधिनियम नियम उपविधी उल्लंघन में संबंधित पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

 

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