जिला न्यायालय में आज लोक अदालत
ग्वालियर 23 अप्रैल 10। जिला न्यायालय परिसर में 24 अप्रैल को लोक अदालत लेगेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में लगाई जा रही इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटरयान दुर्घटना क्लेम व विद्युत अधिनियम आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर कराया जायेगा। इसके साथ ही प्रथम अपर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में लोकोपयोगी सेवाओं के निराकरण के लिये भी लोक अदालत लगेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये छ: खण्डपीठ गठित की गईं हैं। खण्डपीठ क्रमांक एक के अपर जिला न्यायाधीश श्री ए के. सुहाने द्वारा मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल एवं आपराधिक अपीलों का निराकरण किया जावेगा। इसी तरह अपर जिला न्यायाधीश श्री एन पी. सिंह एवं श्री डी के. त्रिपाठी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्रकरणों , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री आलोक मिश्रा द्वारा सिविल जजों के सिविल प्रकरणों का, श्री सचिन शर्मा द्वारा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। जे एम एफ सी. श्री सुनील डण्डौतिया द्वारा फौजदारी प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोक अदालत से लाभ उठाने की अपील की गई है।
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