दतिया 18 अक्टूबर 2020/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को
मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा मतदान का प्रतिशत को बढ़ाने की दृष्टि से
आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता फोटो परिचय पत्र (ईपिक) कार्ड के
अतिरिक्त अन्य 12 दस्तावेजों में से एक कोई दस्तावेज मतदाता को मतदान
केन्द्र पर प्रस्तुत करना हेागा।
मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता
वोटर आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में जो दस्तावेज मतदान के लिए
आवश्यक होंगे, उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस,
राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय
या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने
वाले सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड,
मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र,
सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) तथा
फोटोयुक्त आधार कार्ड के द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
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