भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में भी मतदान के दिन और मतदान के
एक दिन पूर्व प्रकाशित कराये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय
मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य किया है।
विधानसभा उप निर्वाचन के मामले में 2 व 3 नवम्बर के समाचार पत्रों में
प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा। निर्वाचन
आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अथवा
अन्य कोई संगठन या व्यक्ति विधानसभा के लिए होने वाले मतदान के दिन तथा
उसके एक दिन पहले कोई भी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से
बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करेगा।
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