विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के लिये नाम निर्देशन पत्र भरने का कार्य 9
अक्टूबर से प्रारंभ होगा। जिले की 15-ग्वालियर विधानसभा, 16-ग्वालियर पूर्व
विधानसभा एवं 19-डबरा (अजा) विधानसभा में उप चुनाव हेतु नाम निर्देशन पत्र
जमा किए जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय में तीनों
विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में जमा किए जायेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रिम सिंह ने बताया
कि 15-ग्वालियर विधानसभा निर्वाचन के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
ग्वालियर शहर श्री प्रदीप तोमर के नवीन कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्र.-206
प्रथम तल, 16-ग्वालियर पूर्व के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार श्री
एच बी शर्मा के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित कक्ष क्र.-108 भू-तल तथा
19-डबरा (अजा) विधानसभा के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा के
कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित कक्ष 106 भू-तल पर नाम निर्देशन पत्र जमा किए
जायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम
सिंह ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा उप
निर्वाचन कार्यक्रम के तहत निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को संबंधित
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। इसी के साथ ही नाम निर्देशन पत्र
भरने का सिलसिला शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 16 अक्टूबर तक भरे जा
सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 17 अक्टूबर को होगी। नाम
निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 3 नवम्बर को होगा
और 10 नवम्बर को एमएलबी कॉलेज के ए-ब्लॉक में मतों की गिनती होगी।
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बुधवार, 7 अक्टूबर 2020
नाम निर्देशन पत्र भरने का कार्य 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा (विधानसभा उप निर्वाचन-2020) तीनों विधानसभाओं के लिये न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय में भरे जायेंगे नाम निर्देशन पत्र
इस बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा
अभ्यर्थी
इस बार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर
जाकर ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। इसका प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के
समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन्हीं वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थी ऑनलाइन शपथ
पत्र भी भर सकेंगे। इस प्रकार भरे गए शपथ पत्र का प्रिंट लेकर और उसकी
नोटरी करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन फार्म के साथ जमा किया जा
सकेगा। नामांकन जमा करने के लिये अधिकतम दो व्यक्तियों की अनुमति
इस बार नामांकन के लिये जाते समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में
प्रत्याशी के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। इसी तरह नामांकन के
लिये जाने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम दो तक सीमित की गई है।
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