जिले के विधानसभा क्षेत्र 15-ग्वालियर, 16-ग्वालियर पूर्व एवं 19-डबरा (अजा) के अंतर्गत सभी प्रकार की मदिरा दुकानें 3 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। साथ ही इन विधानसभा क्षेत्रों के तीन किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र की मदिरा दुकानें भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर जिले के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र करैरा, दतिया, मुरैना, गोहद व पोहरी के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे तीन किलोमीटर के दायरे में भी मदिरा दुकानें भी बंद रहेंगीं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा उपचुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से एक नवम्बर की सायंकाल 6 बजे से 3 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान मदिरा का निर्माण, प्रदाय, भण्डारण एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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