पाँच अपराधी जिला बदर
ग्वालियर 13 जनवरी 09। आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं लोक व्यवस्था व जन साधारण को हित को ध्यान मे रखकर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने पांच अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। अपर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी थान सिंह पुत्र मेवाराम जाटव निवासी श्रीनगर कॉलोनी नदी पार टाल मुरार को जिला बदर किया गया है। इसी तरह अपराधी जितेन्द्र पुत्र बुध्द सिह सिकरवार निवासी चौहान केन के पीछे इन्द्रानगर, अपराधी गोविन्द पुत्र डाल चंद कुष्टा निवासी राजामण्डी जिला ग्वालियर, अपराधी सोनू लंगड़ा उर्फ जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन निवासी दौलतगंज तथा अपराधी अमर खा पुत्र बाबू खां निवासी जहांगीर कटरा को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा इन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए ग्वालियर जिला समेत भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दातिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर चले जाने के आदेश जारी किये गये हैं। इन सभी को उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं संबंधित पुलिस थाना को अनिर्वाय रूप से देनी होगी।
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