रविवार, 6 सितंबर 2009

लोक अदालत में मिला पीड़ितों को करीबन 32.33 लाख रूपये का क्षतिधन

लोक अदालत में मिला पीड़ितों को करीबन 32.33 लाख रूपये का क्षतिधन

ग्वालियर 05 सितम्बर 09। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में आज आयोजित उच्च न्यायालय स्तरीय लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये दो पीठों का गठन किया गया।

      लोक अदालत पीठ क्रमांक-एक एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री सुभाष सम्वत्सर एवं सीनियर एडवोकेट श्री के बी. चतुर्वेदी की पीठ ने यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेंस से संबंधित मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण व अन्य मामलों की सुनवाई करते हुए 14 मोटर दुर्घटना क्लेम व अन्य 03 प्रकरणों सहित कुल 17 प्रकरणों का दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर निराकरण किया। उक्त निर्णीत मोटर दुर्घटना क्लेम के प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को 14 लाख 55 हजार रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई। एक प्रकरण में क्लेम प्र क्र. 13/07 में न्यायालय अष्टम अपर मोटर दुर्घटना अधिकरण ग्वालियर के द्वारा पारित अधिनिर्णय 17 सितम्बर 2007 में आवेदक / दुर्घटना ग्रस्त कालीचरण जाटव जो कि काम पर 25 मार्च 06 को साइकिल पर बैठकर जलालपुरा चौराहा गोला का मंदिर ग्वालियर से जा रहा था कि ट्रक क्रं. एच आर.381293 से हुई टक्कर की वजह से वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए। उक्त न्यायालय ने कालीचरन व उनके वारिसान को 54 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाई। उक्त प्रकरण में न्यायालय में अपील होकर लोक अदालत के समक्ष पीठ क्रमांक-एक ने उक्त आवेदक को 4 लाख रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिलाई।

      लोक अदालत पीठ क्रमांक-दो में न्यायमूर्ति श्री ए के. श्रीवास्तव व सीनियर एडवोकेट श्री एम सी. जैन की पीठ ने न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी के मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों से 22 क्लेम प्रकरणों का निराकरण करते हुए पीड़ित पक्षों को 17 लाख 77 हजार रूपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि से लाभान्वित किया गया। है। इसप्रकार उक्त लोक अदालत में कुल 39 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें सकल क्षतिधन 32 लाख 32 हजार 500 रूपये से पीड़ितों को लाभ पहुँचाया गया है।

 

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