शनिवार, 5 सितंबर 2009

निजी क्षेत्र में कार्यरत नि:शक्तजनों को विशेष सुविधायें

निजी क्षेत्र में कार्यरत नि:शक्तजनों को विशेष सुविधायें

ग्वालियर 4 सितम्बर 09। भारत सरकार की केन्द्रीय योजना अन्तर्गत निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा निशक्तजनों को रोजगार उपलब्ध करानेके एवज में सुविधायें दिये जाने का प्रावधान है। आयुक्त समाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में निशक्तजन को निर्धारित सुविधायें मिलना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये हैं।

       योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में निशक्तजनों को रोजगार उपलब्ध कराने पर भारत सरकार की ओर से ई पी एफ.- ई एस आई. योजना अन्तर्गत नियोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की राशि प्रथम तीन वर्ष हेतु सीधे नियोक्ताओं को उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में निजीक्षेत्र में कार्यरत, निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 एवं राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास, अधिनियम 1999 के अन्तर्गत आने वाले एसे समस्त निशक्त जन जिनकी मासिक आय अधिकतम 25 हजार रूपये तक हो तथा नियुक्ति एक अप्रैल 2008 के पश्चात की गई हो, को योजना का लाभ मिलेगा।

       जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय द्वारा इस संबंध में महा प्रबंधक औद्यौगिक अधोसंरचना विकास केन्द्र सिटी सेंटर, महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रजिस्ट्रार जीवाजी वि वि. सहायक श्रम आयुक्त, उपसंचालक राज्य बीमा सेवायें, प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉली टेक्निक एवं महिला पॉलीटेक्नि कॉलेज, प्राचार्य औद्यौगिक प्रायवेट संस्थान एवं उपसंचालक रोजगार कार्यालय को पत्र लिखकर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लेख किया गया है। इस संबंध में उपसंचालक सामाजिक न्याय ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोक नगर, भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर को भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

 

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