मतदाता पहचान पर्ची बूथ बनाने के लिये अनुमति शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों पर 7 दिसम्बर से जमा होगा
ग्वालियर दिनांक 04.12.2009- नगर निगम निर्वाचन के अंतर्गत महापौर एवं पार्षद के चुनाव हेतु मतदान तिथि 11 दिसम्बर 2009 को नगर निगम सीमा में विभिन्न स्थानों में नियत मतदान केन्द्रों बाहर प्रत्याशियों को बूथ बनाने के संबंध में अपर आयुक्त नगर निगम द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जारी किये गये निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्रों के बाहर प्रत्याशियों की ओर से निर्धारित दूरी पर बनाये जाने वाले मतदाता पहचान पर्ची बूथ बनाने के लिये एक टेबल दो कुर्सी का अनुमानित स्थान 12.5 वर्गफुट का एक दिन का अनुमति शुल्क 2/- प्रति वर्गफुट से 25/- रू. प्रति बूथ वसूली की जावेगी तथा वसूली उपरांत ही अनुमति पत्र जारी किये जावेंगे।
अपर आयुक्त नगर निगम कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, राजस्व वसूली प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय पर पदस्थ राजस्व कर संग्रहकों को निर्देशित किया है कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत नियत मतदान केन्द्रों के बाहर निर्धारित दूरी पर राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी के आवेदन अनुसार एक मतदान केन्द्र पर केवल एक मतदाता पहचान पर्ची बूथ बनाने हेतु निर्धारित शुल्क 25/- प्रति बूथ वसूल कर अनुमतिपत्र जारी करावें।
अपर आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में जानकारी दी गई कि उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाें पर आगामी दिनांक 7 दिसम्बर 2009 से बूथ अनुमति शुल्क वसूली कर अनुमति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने सभी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों से 7 दिसम्बर से बूथ अनुमति शुल्क जमा कराकर अनुमतिपत्र प्राप्त करने की अपील की है। बिना अनुमति पत्र के लगाये गये बूथों को निगम के मदाखलत दस्ते द्वारा हटवाया जावेगा।
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