सोमवार, 2 मार्च 2009

लश्कर पूर्व क्षेत्र से जलकर के रूप में 50723/- रू. वसूल किये

लश्कर पूर्व क्षेत्र से जलकर के रूप में 50723/- रू. वसूल किये 

ग्वालियर दिनांक 28.02.2009- सहायकयंत्री जागेश श्रीवास्तव जलप्रदाय संधारण उपखण्ड लश्कर पूर्व द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि उपखण्ड लश्कर पूर्व के अंतर्गत बकाया वसूली अभियान के तहत 50,723/- रू. जलकर वसूल किया गया। वार्ड क्र. 38 में 39163/- रू., वार्ड क्र. 39 में 5260/- रू. एवं वार्ड क्र. 58 में 2890/- रू. एवं वार्ड क्र. 59 में 3410/- रू. वसूल किये गये।

       वसूली अभियान में उपयंत्री व्ही.पी. त्रिपाठी, प्रमोद अष्टपुत्रे,राजेन्द्र जैन, श्यामसुंदर मिश्रा, मदनलाल पाण्डे, राधेश्याम, रामबाबू शर्मा तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

साइकिल से आये साइकिल से रवाना

साइकिल से आये साइकिल से रवाना

ग्वालियर दिनांक 28.02.2009- नगर निगम में 34 वर्ष से शहर के विद्युत संधारण से जुड़े निगम के कार्यपालनयंत्री विधुत हनुमंत सिंह कौचर आज सेवानिवृत्त हुये। इस अवसर पर निगम के विधुत विभाग ने उनका विदाई समारोह आयोजित किया जिसमें नगर निगम के विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित हुये।

       महापौर विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा श्री कौचर के विदाई समारोह में बोलते हुये कहा कि श्री कौचर ने कार्यपालनयंत्री रहते हुये नगर में भारत की चौथी शहीद ज्योति की स्थापना महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर की। श्री कौचर के द्वारा इसके अतिरिक्त विगत वर्ष इन्वेस्टर मीट के दौरान सम्पूर्ण ग्वालियर शहर को प्रकाशमान किया। उनके कार्यकाल में आज शहर में विभिन्न चौराहों पर 175 हाईमास्ट और 12 हजार सोडियम फिटिंग 6500 टयूब सेट विभिन्न कॉलोनियों, बस्तियों में लगाई गई। नगर निगम में श्री कौचर की अपनी एक अलग ही पहचान है।

निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा आज श्री कौचर को महाराज बाड़े से विदाई दी गई। अपनी इस विदाई में श्री कौचर उसी साइकिल पर बैठकर रवाना हुये जिस साइकिल पर बैठकर 34 वर्ष पूर्व श्री कौचर निगम के विधुत विभाग में नौकरी करने उपस्थित हुये थे। अपने विदाई समारोह में नगर निगम के साथी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुये श्री कौचर ने कहा कि जब 34 वर्ष पूर्व उनकी नियुक्ति नगर निगम में हुई थी तब शहर के मुख्य मार्गों, गांधी रोड, मेला रोड, तानसेन रोड, खेड़ापति रोड पर 20 वॉट के टयूब सेट लगे थे। यहां तक जीवाजीचौक पर भी 40 वॉट के टयूवसेट प्रकाशमान थे।

उन्होंने कहा कि उन्होंने 28 तारीख को ही निगम में प्रथम ज्वाईनिंग दी थी तथा संयोग से 28 तारीख को ही वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हसमुख स्वभाव के श्री कौचर नगर निगम में सिक्ख समुदाय के एकमात्र अधिकारी रहे तथा अपने कार्यकाल में उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किये उनके कारण श्री कौचर निगम में सदैव एक उदाहरण के रूप में जाने जाते रहेंगे। श्री कौचर की विदाई समारोह में महापौर विवेक नारायण शेजवलकर, जनकार्य प्रभारी रविन्द्र सिंह राजपूत सभापति बिजेन्द्र सिंह जादौन, कार्यपालनयंत्री नगर निगम दिनेश अग्रवाल, जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, सहायकयंत्री विद्युत देवी सिंह राठौर, सिटीप्लानर विष्णु खरे उपस्थित हुये।

 

सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में कृषि महाविद्यालय का शानदार प्रदर्शन

सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में कृषि महाविद्यालय का शानदार प्रदर्शन

ग्वालियर 26 फरवरी 09। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इंदौर मे आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं तथा युवा महोत्सव में कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्वालियर के दल को साहित्य शिरोमणि तथा नाटय शिरोमणि सम्मान भी मिला।

       सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संयोजक डॉ. श्रीमती रीति सिंह ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने वादविवाद, एकल अभिनय, देश भक्ति गीत, माइम, स्किट, वन ऐक्ट में प्रथम, तात्कालिक भाषण, समूह गीत, एकल गीत, लोक नृत्य, रंगोली व चित्रकला में द्वितीय तथा कार्टून व क्ले मॉडलिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया। दल के साथ डॉ. के एन. नागाइच व श्रीमती रजनी निकुम ने छात्र -छात्राओं का मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एन एस. तोमर ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है।

 

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन आज

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन आज

ग्वालियर 26 फरवरी 09। जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन मे स्थाई एवं निरंतर लोक अदालतों की श्रंखला में 27 फरवरी 09 दिन शुक्रवार को सांय 5 बजे से जिला न्यायालय परिसर मे लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत मे दीवानी, फौजदारी, मोटरयान, दुर्घटना क्लेम आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस हेतु खण्डपीठ का गठन किया गया है॥ खण्डपीठ क्रमांक-1 के पीठासीन अधिकारी श्री सी के. खरे, अपर जिला न्यायाधीश एवं सदस्य श्री पं. ओम प्रकाश शर्मा, खण्डपीठ क्रमांक-2 के पीठासीन अधिकारी श्री ए के. जैन रजिस्ट्रार जिला न्यायालय एवं सदस्य श्रीमती गीता गुप्ता, खण्डपीठ क्रमांक-3 के पीठासीन अधिकारी श्री ओ पी. एस. रघुवंशी, जे एम एफ सी., सदस्य श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

       27 फरवरी 09 को ही सांय 5 बजे से न्यायालय परिसर मे लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें लोक उपयोगी सेवाओं की अध्यक्ष श्रीमती गिरिवाला सिंह अपर जिला न्यायाधीश, सदस्य श्री ओ पी. भार्गव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सदस्य डॉ. अर्चना शिंगवेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

 

अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलों में जाएगी ग्वालियर की टीम

अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलों में जाएगी ग्वालियर की टीम

ग्वालियर 26 फरवरी 09। दसवीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की खेल टीम भाग लेगी।

       अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. एस पी. एस. तोमर ने बताया कि विश्वविद्यालय की टीम कबड्डी, खो-खो, वॉलीवाल, टेबल टेनिस, बेडमिंटन के अलावा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। टीम एक मार्च को इंदौर से जबलपुर रवाना होगी। दल के साथ डॉ. एस के. त्रिवेदी ग्वालियर से तथा श्री बी डी. चौरे इंदौर से मैनेजर एवं कोच के रूप में जायेंगे।

 

दो अपराधियों पर पाँच-पाँच हजार का इनाम घोषित

दो अपराधियों पर पाँच-पाँच हजार का इनाम घोषित

ग्वालियर, 26 फरवरी 09/ पुलिस अधीक्षक श्री व्ही.के.सूर्यवंशी द्वारा दो अपराधियों पर पाँच-पाँच हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है । यह पुरस्कार मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट के तहत घोषित किया गया है ।

       पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन अपराधियों पर इनाम घोषित हुआ है,उनमें डा. योगेश उर्फ कमल किशोर उर्फ के.के. शाक्य पुत्र दयाराम शाक्य उम्र 27 वर्ष निवासी टी.व्ही.टावर के पास शांति नगर शिवपुरी तथा लाखन पुत्र सिरिया बघेल उम्र 36 वर्ष निवासी कोटरा थाना बसई जिला धौलपुर (राजस्थान) शामिल हैं । इन अपराधियों पर थाना गोला का मन्दिर में विभिन्न धाराओं में अपराध-पंजीबद्व हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा इनको बन्दी करने, बन्दी करवाने में सहयोग करने या बन्दी बनाने के लिये सही सूचना देने वाले व्यक्ति को घोषित इनाम दिया जायेगा । पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर का निर्णय अंतिम होगा ।

 

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों से पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों से पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित

ग्वालियर, 26 फरवरी 09/ उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन - पत्र आमंत्रित किये गये हैं । आवेदन 5 मार्च 09 तक कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर में प्रस्तुत करने होंगे । नियत समयावधि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये इच्छुक संस्थाएँ एवं व्यक्ति आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे खाद्य संचालनालय को भी प्रस्तुत कर सकते हैं । बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

       उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं । यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च के अवसर पर प्रदान किये जाते हैं । इन पुरस्कारों के लिये ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन केलेण्डर वर्ष एक जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक की अवधि में हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा । इस वर्ष भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को चुना जायेगा जो उपभोक्ताओं के हित संरक्षण से सक्रिय रूप से जुड़े हैं । इसमें ग्रामीण अंचलों, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

       राज्य स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 15 हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार दस हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के तथा तृतीय पुरस्कार पाँच हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिये जायेंगे । इसी प्रकार संभाग स्तर पर तीन पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे । इनमें प्रथम पुरस्कार तीन हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार दो हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के एवं तृतीय पुरस्कार एक हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिया जायेगा । आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों को समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक हैं । पुरस्कार के लिये चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि ये व्यक्ति या संगठन उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में पिछले तीन वर्षो से सक्रिय रूप से जुड़े हों । साथ ही ऐसे संगठन गैर राजनैतिक और गैर मालिकाना हक के प्रबंध के अन्तर्गत संचालित हों।