विक्रेता फर्म के उर्वरक का क्रय विक्रय प्रतिबंधित
ग्वालियर 07 सितम्बर 09। उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा जिले की एक विक्रेता फर्म के अमानक घोषित उर्वरक के लाट के स्कंध का जिले में क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 19(1) के तहत की गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2009-10 में जिला विपणन अधिकारी डबल लॉक केन्द्र लक्ष्मीगंज ग्वालियर का सिंगल सुपर फास्फेट (डबल हॉर्स ब्रांड) लाट नम्बर 19.4.50 पी 1478/03/08 उर्वरक के नमूने लेकर विश्लेषण के लिये प्रयोग शाला भेजे गये। विश्लेषण उपरांत निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता के उर्वरक नमूना अमानक स्तर के पाये गये हैं। अत: उप संचालक कृषि द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।
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