शुक्रवार, 10 जून 2011

हेडली, राणा और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल होगा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हेडली, राणा और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का फैसला करेगी

 सरकार ने मुंबई आतंकी हमलों में सामान उपलब्ध कराने की साजिश के मुकद्दमे में अमरीका की एक अदालत द्वारा तहव्वुर हुसैन राणा को बरी किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि अमरीका की एक अदालत द्वारा राणा को तीन में से जिन दो मामलों में दोषी पाया गया है वे हैं- (1)डेन्मार्क में आतंकवाद की एक साजिश के लिए साज-सामान की सहायता उपलब्ध कराना और (2) लश्करे तैयेबा को सामान मुहैया कराना, लेकिन उपरोक्त अदालत ने राणा को मुंबई आतंकी हमलों के लिए सामान उपलब्ध कराने के आरोप से बरी कर दिया है। सरकार ने अमरीकी अदालत के इस फैसले का संगीन नोटिस लिया है।

याद रहे कि अमरीकी अदालत को इस बात के साक्ष्य दिए गए थे कि डेविड हेडली ने राणा को सलाह दी थी कि भारत में महत्वपूर्ण निशानों का पता कराया जाए और यह कि हेडली ने अपनी करतूतों को छुपाए रखने के उद्देश्य से फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का कार्यालय खोलने के लिए राणा की मंजूरी हासिल की थी और यह कि हेडली और राणा ने इस बात की समीक्षा की थी कि हेडली ने किस तरह उन लक्ष्यों पर निगाह रखी थी, जिन्हें मुंबई आतंकी हमलों में निशाना बनाया गया था। इसके अलावा यह सबूत भी पेश किये गये थे कि राणा ने हेडली से कहा था कि मुंबई आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों को मरणोपरांत, पाकिस्तान के शीर्ष सैनिक सम्मान से नवाजा जाए। भारत सरकार ने कहा है कि उसे मुंबई आतंकी हमलों में साज-सामान उपलब्ध कराने के मामले में राणा को अमरीकी की अदालत द्वारा बरी किए जाने से घोर निराशा हुई है।

कोई टिप्पणी नहीं: