गुरुवार, 17 नवंबर 2011

फर्जी व झूठे गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर छपने या दिखाने से पहले लगेगी रोक, पहले सरकार करेगी जॉंच तब छपेगा या दिखेगा विज्ञापन

भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर गौर करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन

बड़ी संख्‍या में उपभोक्‍ताओं की शिकायतों के मद्देनज़र सरकार झूठे और भ्रामक विज्ञापनों की प्रभावी तरीके से जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन पर विचार कर रही है। भारत की विज्ञापन मानक परिषद द्वारा 'विज्ञापन की विषय वस्‍तु के स्‍वविनियमन सुदृढ़ीकरण' पर आयोजित एक सम्‍मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस ने यह बात कही।। भ्रामक विज्ञापनों के बार में श्री थॉमस ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों को छपने से पहले ही रोकने की ज़रूरत है ताकि यह मासूम उपभोक्‍ताओं को हानि न पहुंचा सकें। इसके लिए मौजूदा कानूनों को कारगर बनाने और स्‍व विनियामक तंत्र को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है।

उन्‍होंने कहा कि बेशक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्‍ताओं को गलत व्‍यापार कार्यों से सुरक्षा प्रदान करता है और भ्रामक विज्ञापनों के बारे में उपभोक्‍ता अदालतों ने काफी बढि़या निर्णय भी लिए हैं लेकिन उनके पास विज्ञापनों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है और न हीं उनके पास कोई जांच एजेंसी है। वह झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उपभोक्‍ताओं को मुआवज़ा तो दिला सकती हैं लेकिन ऐसे विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। इनके पास सुधारात्‍मक विज्ञापनों के लिए निर्देश जारी करने का अधिकर है लेकिन यह निर्देश तभी प्रभावी हो सकते हैं जब यह सामने आने के तुरंत बाद ही जारी हों।

इस सिलसिले में उन्‍होंने कुछ मुकदमों के उदाहरण दिए और कहा कि फैसले में देरी के कारण लोग भ्रामक विज्ञापनों के बुरे परिणामों से नहीं बच पाए।

श्री थॅामस ने कहा कि इस क्षेत्र में हम सब को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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