गुरुवार, 28 फ़रवरी 2008

मेला मैदान के लिये ही विस्फोटक सामग्री के लायसेंस जारी होंगे

मेला मैदान के लिये ही विस्फोटक सामग्री के लायसेंस जारी होंगे

अन्य स्थानों पर विक्रय नहीं कर सकेंगे फटाके

ग्वालियर 29 सितम्बर 09। मेला मैदान पर इस वर्ष लगभग 500अस्थाई फुटकर आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेंगी। अपर कलेक्टर श्री आर के. जैन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि इन दुकानों की राउण्ड द क्लाक सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेला मैदान में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करना अति आवश्यक है, ताकि मेला मैदान में फुटकर आतिशबाजी दुकानदारों को कोई हानि न हो।

      अपर कलेक्टर ने अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को इस संबंध में समुचित निर्देश जारी करने के लिये पुलिस अधीक्षक को लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस स्थल के अतिरिक्त ठेला, दुकान, फुटपाथ आदि किसी भी स्थान पर विस्फोटक सामग्री का विक्रय नहीं किया जाये। ऐसा करने वालों के विरूध्द विस्फोटक अधिनियम 1983 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय तथा मेला मैदान में फुटकर आतिशबाजी दुकानों की राउण्ड द क्लाक सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का भी अनुरोध किया है।

      ज्ञातव्य है कि दीपावली के त्यौहार पर शहर के मुख्य बाजारों में काफी जन समूह एवं भीड़भाड़ रहती है। इस कारण आने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। प्राय: यह देखा गया है कि शहर के मुख्य बाजार बाड़ा, मुरार, हजीरा, गोले का मंदिर, ठाठीपुर चौराहा, फालका बजार एवं अन्य छोटी-छोटी दुकानों पर फटाके एवं अन्य विस्फोटक सामग्री का क्रय-विक्रय बिना लायसेंस के किया जाता है। जब कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिये अस्थाई आतिशबाजी लायसेंस केवल मेला मैदान के लिये जारी किये जा रहे हैं।

 

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