सोमवार, 26 अक्तूबर 2009

36 निशक्त जन को वृत्तिकर में छूट दी गई

36 निशक्त जन को वृत्तिकर में छूट दी गई

ग्वालियर 24 अक्टूबर 09। जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत 36 निक्तजनों को वृत्तिकर में छूट दी गई है। संयुक्त संचालक समाजिक न्याय से प्राप्त जानकारी के अनुसार म प्र.शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा म प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग अधिसूचना क्रमाकं / एफ-ए-3-57/2005/1/पांच (23) दिनांक 18-5-09 द्वारा संशोधित म प्र. वृत्ति व्यापार आजीविका और सेवा योजना अधिनियम 1995 क्रमांक-6 सन 1995 की धारा 6 के उपबंध अनुसार यह छूट प्रदान की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान अभी तक जिला ग्वालियर में शासकीय सेवा में कार्यरत 36 नि:शक्त कर्मचारियों को उनके कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा पर वृत्तिकर से छूट के प्रमाण पत्र जारी कर, लाभान्वित किया जा चुका है।

      उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे सभी शासकीय/ अर्ध्दशासकीय कर्मचारियों को जो कि 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्त हैं, उन्हें वृत्तिकर से छूट देने का निर्णय लिया गया था।

 

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