गुरुवार, 26 नवंबर 2009

इंदिरा आवास की राशि हड़पने वाले सरपंच और सचिव के विरूध्द एफआईआर. के निर्देश

इंदिरा आवास की राशि हड़पने वाले सरपंच और सचिव  के विरूध्द एफआईआर. के निर्देश

ग्वालियर 25 नवम्बर 09। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा इंदिरा आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि हड़पने वाले जनपद पंचायत भितरवार के ग्राम पंचायत बागबई के सरपंच और सचिव के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं।

      कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायत बागबई के सरपंच श्री आदिराम आदिवासी तथा सचिव द्वारा 2007-08 में इंदिरा आवास के हितग्राही श्री मानसिंह पुत्र कलुआ तथा मुख्यमंत्री आवास के हितग्राही श्री सुरेश पुत्र शिवचरण निवासी चक खरगोली के आवंटित आवासों की राशि 25 हजार रूपये हितग्राहियों को प्रदान नहीं की गई तथा राशि का आहरण कर स्वयं उपयोग कर लिया गया है। जांच के दौरान तथ्य सही पाये जाने पर सरपंच और सचिव के विरूध्द मप्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 (1) के तहत राशि वसूलकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।

 

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