गुरुवार, 13 अक्तूबर 2011

विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत अगले माह

विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत अगले माह
 
ग्वालियर 12 अक्टूबर 2011/ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के आरोपी विद्युत उपभोक्ताओं को सशर्त 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस उद्देश्य से मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में आने वाले 16 जिलों में अगले माह 19 नवम्बर को लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों को निराकृत कराने के लिये अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
       कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में निर्णय लिया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समस्त घरेलू, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
       कंपनी ने छूट के तहत यह शर्त रखी है कि आरोपी उपयोगकर्ता अथवा बिजली उपभोक्ता सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करता है तो सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट का पात्र होगा। कंपनी ने यह भी फैसला लिया है कि यह छूट केवल आगामी 19 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिये लागू होगी।
       ऐसे आरोपी उपयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं से जिनके परिसर में बिजली चोरी अथवा अवैध विद्युत उपयोग के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उनसे कंपनी द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है। कंपनी का मानना है कि इस निर्णय से जहाँ आरोपी उपभोक्ताओं को लाभ होगा, वहीं विद्युत वितरण कंपनी को सही समय पर राजस्व मिल सकेगा।

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