शनिवार, 28 मार्च 2009

शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च भँवरपुरा एवं घाटीगाँव के सात गाँवों को 16 अप्रैल तक की छूट

शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च भँवरपुरा एवं घाटीगाँव के सात गाँवों को 16 अप्रैल तक की छूट

ग्वालियर, 26 मार्च /09 जिले के शस्त्र लायसेंसधारियों के लिये अपने शस्त्र संबंधित थाने या जिलापुलिस लाइन में जमा कराने की अंतिम तिथि 25मार्च 09 नियत की गई थी। जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 09 कर दिया गया है। जिले के शस्त्र लायसेंसधारी अब अपने शस्त्रों को संबंधित थाने अथवा जिला पुलिस लाइन में 31 मार्च 09 तक जमा कर सकेंगे । लेकिन भँवरपुरा एवं घाटीगाँव थानों के अन्तर्गत आने वाले ग्राम महुआखेड़ा, चराईडांग,तिलावली,समेड़ी,बसोंटा,बसई एवं खितैरा में निवासरत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिये शस्त्र जमा करने की तिथि 16 अप्रैल 09 नियत की गई है।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा लोक सभा निर्वाचन स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के भँवरपुरा एवं घाटीगाँव थाना क्षेत्रों के सात गाँवों के शस्त्र लायसेंसधारियों को छोड़कर जिले की सभी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से 28 मई तक के लिये निलंबित कर ग्वालियर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: पाबंदी लगाई गई थी । साथ ही अपने शस्त्र संबंधित थाने या जिला पुलिस लाइन में 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिये गये थे । लेकिन घाटीगाँव एवं भँवरपुरा थानों के अन्तर्गत आने वाले ग्राम महुआखेड़ा,चराईडांग,तिलावली,समेड़ी,बसोटा,बसई एवं खितैरा के लोग सुरक्षा की दृष्टि से 15 अप्रैल 09 तक अपने शस्त्र रख सकते है । लेकिन इस अवधि में अपने साथ अस्त्र शस्त्र धारण कर चल नहीं सकेंगे और न ही उसका प्रदर्शन कर सकेंगे । लेकिन 16 अप्रैल 09 को उक्त ग्रामों के लायसेंसधारियों को भी अपने शस्त्र संबंधित थाना भँवरपुरा या घाटीगाँव में जमा कराना अनिवार्य होगा ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में शस्त्र लायसेंसधारियों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ लोग अपने शस्त्र जमा नहीं करा सके है । इस दृष्टि से घाटीगाँव एवं भँवरपुरा थाना क्षेत्रों के सात गाँवों को छोड़कर अन्य सभी के लिये शस्त्र जमा करने की तिथि 25 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च नियत की गई है । कलेक्टर ने संबंधित लायसेंसधारियों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिये हैं ।

 

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