सोमवार, 30 मार्च 2009

नवीन शिक्षा सत्र के संबंध में निर्देश जारी

नवीन शिक्षा सत्र के संबंध में निर्देश जारी

ग्वालियर 30 मार्च 09। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री के प्राचार्यों को नवीन शिक्षा सत्र के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं । नवीन शिक्षा सत्र एक अप्रैल 09 से प्रारंभ हो रहा है । उन्होनें प्राचार्यों को निर्देश दिए है कि सत्र का विधिवत प्रारंभ कर अध्यापन व्यवस्था एवं अन्य कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करे तथा दिए गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

       जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 09 तक समस्त छात्रों को अंकसूची का वितरण सुनिश्चित किया जाये । उन्होनें कहा है कि नवीन शिक्षा सत्र के बारे में प्राचार्यों द्वारा छात्रों व पालकों को सूचित कर दिया गया होगा, अत: एक अप्रैल 09 से समस्त छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । साथ ही एक अप्रैल से संस्था का टाइम टेबल तैयार कर उसका पालन किया जाये । सभी प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर कक्षा 10 वीं व 12 वीं की कक्षाएँ एक अप्रैल 09 से प्रारंभ करना सुनिश्चित करें तथा प्रयास हो कि 9 वीं व 11 वीं की कक्षाएँ भी प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ प्रारंभ की जाए । कक्षा ग्यारह के लिए प्रावधिक प्रवेश दिया जाए । साथ ही अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित की जाए । उन्होनें कहा है कि शासन के निर्देशानुसार पाठयपुस्तकों की उपलब्धता 31 मार्च तक कर एक अप्रैल को वितरण किया जाए ।

      जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि पाठयक्रम की प्रथम इकाई का अध्यापन व मूल्यांकन शैक्षणिक कलैण्डर अनुसार किया जावे । शैक्षणिक कलेण्डर 2009 -10 ऑन लाइन भी उपलब्ध है । छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित करें । इसी प्रकार विद्यार्थियों की विभिन्न समितियों का गठन व पहली बैठक का आयोजन निर्देशानुसार किया जाये ।  विज्ञान क्लब का गठन निर्देशानुसार करे तथा 2009 - 10 हेतु शैक्षणिक कार्ययोजना का निर्माण प्रतिवर्ष की भाँति किया जावे एवं ग्रीष्म अवकाश हेतु विद्यालय के लिए कार्ययोजना का निर्माण किया जावे ।   

      भौतिक सत्यापन,पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्काउड एवं गाईड, एन.सी.सी.,एन.एस.एस. रेडक्रास, क्रीड़ा इत्यादि का आंतरिक सत्यापन एवं अंकेक्षण तथा सत्यापन का समेकित प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को शासकीय /स्थानीय निधियों का भेजा जाना सुनिश्चित करें। उन्होनें संकुल के अधीनस्थ प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएँ भी निर्देशानुसार 1 अप्रैल से प्रारंभ करना सुनिश्चित करनें के भी निर्देश दिए हैं ।

 

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