रविवार, 19 अप्रैल 2009

लोकसभा निर्वाचन 09 :चुनावी शोरगुल थमने के बाद मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में चुनावी कार्यालय संचालित नहीं हो सकेंगे

लोकसभा निर्वाचन 09 :चुनावी शोरगुल थमने के बाद मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में चुनावी कार्यालय संचालित नहीं हो सकेंगे

ग्वालियर 18 अप्रैल 09। जिले में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से चुनावी कार्यालयों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव कार्यालय संचालित नहीं कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ज्ञातव्य हो ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 30 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 28 अप्रैल को सांयकाल 5 बजे चुनावी शोरगुल थम जायेगा।

       जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं बनाये जा सकेंगे। साथ ही चुनाव कार्यालय धार्मिक स्थान,शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल की सीमा से लगे नहीं होने चाहिये। चुनावी कार्यालयों के समीप भीड़ इक्ठ्ठे होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे चुनाव कार्यालयों पर अधिकत्तम 4


8  वर्गफीट से अधिक का बैनर नहीं लगाया जा सकेगा।

       जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिपाठी ने आदेश में साफतौर पर उल्लेख किया है कि इस आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किया जायेगा।

 

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