रविवार, 12 अप्रैल 2009

दोपहर तीन बजे के बाद नाम वापसी विधिमान्य नहीं होगी, नाम वापसी 13 अप्रैल को

दोपहर तीन बजे के बाद नाम वापसी विधिमान्य नहीं होगी, नाम वापसी 13 अप्रैल को

ग्वालियर 11 अप्रैल 09ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी चार संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी की प्रक्रिया 13 अप्रैल, 2009 को संपन्न होगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोई उम्मीदवार दोपहर 3 बजे से पहले नाम वापसी की सूचना रिटर्निंग अफसर को दे सकता है। दोपहर 3 बजे की की जाने वाली नाम वापसी विधिमान्य नहीं होगी। नाम वापसी की सूचना स्वयं उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके किसी प्रस्तावक द्वारा अथवा उसके चुनाव एजेन्ट द्वारा दी जा सकती है।

       बहरहाल इसके लिये संबंधित प्रस्तावक अथवा चुनाव एजेन्ट को उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से यह प्राधिकृत करना जरूरी है कि वह उसकी ओर से उसके नाम वापसी की सूचना रिटर्निंग अफसर को दे सकता है। इस तरह की अथार्रिटी न होने पर अथवा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति यदि उम्मीदवार का प्रस्तावक अथवा चुनाव एजेन्ट नहीं है तो फिर उसके द्वारा दी जाने वाली नाम वापसी की सूचना पर विचार नहीं किया जायेगा।

       पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के लिये 10 प्रस्तावक होना आवश्यक है। उम्मीदवार इन 10 में से किसी को भी नाम वापसी की सूचना देने के लिये अधिकृत कर सकता है। उपरोक्त में से सभी लोगों को नाम वापसी की सूचना स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देनी होगी और किसी भी अन्य माध्यम से दी गई सूचना विधिमान्य नहीं होगी।

 

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