गुरुवार, 23 अप्रैल 2009

व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु 10 प्रत्याशियों को सूचना पत्र जारी

व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु 10 प्रत्याशियों को सूचना पत्र जारी

ग्वालियर 22 अप्रैल 09। लोकसभा निर्वाचन के दौरान व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर 10 प्रत्याशियों को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि वह व्यय लेखा नियत समय में प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-1 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने जिन प्रत्याशियों को सूचना पत्र जारी किया है उनमें सर्वश्री अवतार सिंह, यास्मीन खान, राजेश कुमार शर्मा, रामरतन कुशवाह, गौतम सिंह राजपूत, पंकज गोस्वामी, आनन्द कुमार , कप्तान सिंह , पदम सिंह धाकड़ एवं सईद खा डब्बू के नाम शामिल हैं। जारी सूचना पत्र के मुताबिक व्यय लेखा प्रस्तुत न करना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अध्याय 17 की कण्डिका   4. 2 के अनुसार अभ्यर्थी की बड़ी विफलता माना जायेगा एवं उसके विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-1 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रत्याशियों को हिदायत दी गई है कि वह तीन दिवस के अन्दर व्यय लेखा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।

 

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