गुरुवार, 23 अप्रैल 2009

लोकसभा निर्वाचन 2009 : फोटोयुक्त राशन कार्ड भी पहचान के अतिरिक्त दस्तावेजों में शामिल

लोकसभा निर्वाचन 2009 : फोटोयुक्त राशन कार्ड भी पहचान के अतिरिक्त दस्तावेजों में शामिल 

ग्वालियर 22 अप्रैल 09। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के लिये मतदाताओं की पहचान के लिये फोटोयुक्त राशन कार्ड को भी अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में मान्य करने की अनुमति दे दी है। आयोग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये ऐसे फोटोयुक्त राशन कार्ड को मान्य किया जाये जो परिवार के मुखिया को 28 फरवरी 09 को या इससे पहले जारी किये गये हों।

गौरतलब है कि फर्जी तथा छद्म मतदान रोकने तथा मतदाता, सहजता से व बिना कठिनाई के मतदान कर सकें इस मकसद से भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि लोकसभा चुनाव में लोगों को वोट डालने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र साथ लाना होगा। जो मतदाता यह फोटो परिचय पत्र साथ नहीं ला पाते हैं तो उनकी पहचान मतदाता सूची पर लगे फोटो से मिलान करके की जाएगी। लेकिन यदि किसी मतदाता की पहचान, मतदाता सूची में लगे फोटो से स्थापित नहीं की जा सके तो फिर यह पहचान आयोग द्वारा निर्धारित 14 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर की जाएगी। जिन लोगों को फोटो परिचय पत्र जारी नहीं हुए हैं या जिनके कार्ड खो गये हैं उनकी पहचान भी इन दस्तावेजों से की जा सकती है।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सभी सहायक रिटर्निंग अफसरों तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई ऐसा मतदाता अपना फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करे जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो उस पर भी विचार किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि उस मतदाता का नाम उस संबंधित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में हो जहाँ चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है।

मतदाताओं की पहचान के लिये वैकल्पिक दस्तावेज

       ये दस्तावेज हैं-

1- पासपोर्ट।

2- ड्रायविंग लायसेंस।

3.- इंकमटेक्स परिचय पत्र (पेनकार्ड)।

4.- राज्य अथवा केन्द्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय       निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए फोटोयुक्त परिचय पत्र।

5- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी    फोटोयुक्त पासबुक, किसान पास बुक (जिनके 28 फरवरी      2009 तक खाते खोले गए हों।)

6- संपत्ति के दस्तावेज जैसे - पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, फोटोग्राफ     के साथ।

7.-सक्षम अधिकारी द्वारा 28-2-2009 तक जारी किए गए     फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग    संबंधी प्रमाण पत्र।

8- फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैनिक की पेंशन बुक,     पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पूर्व सैनिक की विधवा या आश्रित का        प्रमाण पत्र, वृध्दावस्था पेंशन आदेश और विधवा पेंशन आदेश (28-2-2009 तक जारी)।

9.-स्वतंत्रता सैनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र।

       10- अठ्ठाईस फरवरी, 2009 तक जारी किए हथियार लायसेंस।

11- सक्षम अधिकारी द्वारा 28 फरवरी, 2009 तक जारी किए गए      फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।

12- अठ्ठाईसफरवरी, 2009 तक जारी किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण        रोजगार गारंटी योजना मध्यप्रदेश के जॉब कार्ड।

13- स्वास्थ्य बीमा योजना के फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय      की योजना, 28 फरवरी, 2009 तक जारी)

14- फोटोयुक्त राशनकार्ड अठ्ठाईस फरवरी तक जारी किये गये हों।

 

       उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज सिर्फ परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होने पर इसका उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी किया जा सका है, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आएं और परिवार का मुखिया उनकी पहचान करे

 

कोई टिप्पणी नहीं: