लोकसभा निर्वाचन 2009 : चुनाव कार्यालयों के संबंध में धारा 144 लागू
ग्वालियर 12 अप्रैल 09। लोकसभा निर्वाचन के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल व अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय चुनाव प्रचार समाप्ति (दिनांक 28 अप्रैल को सांय काल 5 बजे) उपरांत मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर संचालित नहीं होगा।
लोक सभा निर्वाचन के लिये 28 अप्रैल को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होगा। प्रत्याशियों को उनके चुनाव संचालन के लिये चुनाव कार्यालयों की अनुमति संबंधित थाना प्रभारियों के द्वारा दी गई है। आयोग के निर्देशानुसार किसी भी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर संचालित नहीं होगा। ऐसे चुनाव कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं बनाये जा सकेंगे और न हीं किसी धार्मिक स्थान/ परिसर, शैक्षणिक संस्थान एवं अस्पताल की सीमा से लगे होंगे। किसी भी स्थिति में ऐसे स्थलों जहाँ चुनाव कार्यालय स्थापित था, उसके पास भीड़ को इकठ्ठा होने की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। ऐसे चुनाव कार्यालयों पर अधिकतम 4न्8 वर्गफीट से अधिक का बैनर नहीं लगाया जायेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किया जायेगा।
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