28 अप्रैल को शाम 5 बजे तक राजनैतिक कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की सीमा छोड़ने के आदेश
ग्वालियर 14 अप्रैल 09। लोक सभा चुनाव में किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिये अन्य लोक सभा क्षेत्र एवं जिलों से आने वाले राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन 30 अप्रैल से 48 घण्टे पूर्व लोक सभा क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने पर लोक सभा क्षेत्र से बाहर का कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता जो लोक सभा क्षेत्र का मतदाता नहीं हैं, वह क्षेत्र में नहीं रह सकेगा। इस आशय के निर्देश उन्होंने जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकाकारियों को भी दिये हैं। उन्होंने कल्याण मण्डप एवं सामुदायिक भवन आदि की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। जहां ऐसे व्यक्ति ठहरे हों। इसी प्रकार लॉज, होटल एवं गेस्ट हाउस की जांच भी करने को कहा है। साथ ही लोक सभा क्षेत्र के सभी चैक पोस्ट एवं सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं। यह आदेश 28 अप्रैल शाम 5 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 12 तक लागू रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित धारा में प्रकरण पंजीबध्द किया जायेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें