उम्मीदवारों को पाई-पाई का हिसाब रखना होगा
ग्वालियर 14 अप्रैल 09 । लोकसभा निर्वाचन 2009 के अन्तर्गत ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से लोकसभा निर्वाचन संबंधी व्यय का लेखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने पत्र भेज कर ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को नामांकन प्रस्तुत करने के दिनांक से अब तक हुये निर्वाचन संबंधी व्यय का लेखा 15 अप्रैल 09 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं ।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिये हैं कि लोक सभा चुनाव में हरएक उम्मीदवार को नामांकित होने से नतीजे आने की तारीख तक किये गये चुनाव खर्च की पाई-पाई का हिसाब रखना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह जरूरी है कि चुनाव में उम्मीदवार द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेन्ट द्वारा किये गये पूरे खर्च का अलग हिसाब रखा जाए। पूरा खर्च अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित सीमा से किसी भी तरह ज्यादा नहीं होना चाहिए।
बहरहाल, यह व्यवस्था दी गयी है कि राजनैतिक दलों के नेताओं, जिन्हें आमतौर पर स्टार प्रचारक कहा जाता है, के चुनाव प्रचार के लिए हवाई या अन्य माध्यमों से यात्रा के खर्च को अधिकृत उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को किसी राजनैतिक दल ने स्टार प्रचारक घोषित किया है, तो उसे उसके चुनाव क्षेत्र में स्टार प्रचारक नहीं माना जाएगा, भले ही उसके दल में उसकी हैसियत कुछ भी हो। अपने निर्वाचन क्षेत्र में वह, उम्मीदवार पहले होगा। लिहाजा, अपने निर्वाचन क्षेत्र में उसके द्वारा की गयी यात्रा पर आने वाला खर्च उसी के चुनावी खर्च के खाते में जाएगा। जब वह स्टार प्रचारक की हैसियत से अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाएगा, तो इस पर होने वाला खर्च उसके खाते में नहीं जाएगा। इसी तरह, बाहर से अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौटने का खर्च भी उसके खाते में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन एक बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में आ जाने पर उसमें की जाने वाली यात्रा का खर्च उसके खाते में जाएगा।
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