तीन अपराधी जिला बदर
ग्वालियर 17 अप्रैल 09। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेद प्रकाश द्वारा तीन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की अनुशंसा पर यह कार्रवाई मनोज पचौरी पुत्र शिवनारायण पचौरी साकेत नगर थाना पड़ाव, औतार उर्फ अवतार सिंह पुत्र सरमन ग्राम महाराज पुरा थाना तिघरा तथा अस्सू उर्फ अशोक पुत्र हीरालाल कोली इन्द्रानगर चार शहर का नाका ग्वालियर के विरूध्द की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तीनों अपराधियों को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चले जाने तथा बिना पूर्व अनुमति के जिले की सीमा के अन्दर न आने के आदेश दिये हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मनोज पचौरी को 1998 से अपराध जगत में सक्रिय बताते हुए पड़ाव, जनकगंज तथा कम्पू थानों में 11 अपराधों की सूची पेश कर जिला बदर की अनुशंसा की गई थी। इसी प्रकार औतार पुत्र सरमन के विरूध्द थाना तिघरा में 8 प्रकरण दर्ज होना बताया गया था तथा जिला बदर की अनुशंसा की गई थी। अस्सू पुत्र अशोक के विरूध्द भेजी गई जिला बदर की अनुशंसा में थाना ग्वालियर में विभिन्न धाराओं के तहत 6 अपराधों की सूची देकर जिला बदर की कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेद प्रकाश द्वारा उपरोक्त तीनों अपराधियों को जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चले जाने तथा बिना स्वीकृति न करने के आदेश दिये है।
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