उपायुक्त राजस्व द्वारा बाजार-हाट वसूली के ठेकेदारों के नोटिस जारी किये
ग्वालियर दिनांक 17.04.2009- उपायुक्त राजस्व द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि बाजार-हाट वसूली के ठेकेदार एवं उनके वसूली प्रतिनिधियों के द्वारा ठेका अनुबंध की शर्तों में निर्धारित शुल्क प्रति हाथ ठेला रू. 8/- प्रतिदिन, खुली भूमि 6ग4 रू. 5/- प्रतिदिन एवं झाडू-डलिया, मोची आदि से रू. 3/- प्रतिदिन से अधिक शुल्क वसूली संबंधी प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त राजस्व सुरेन्द्र सिंह भदौरिया की ओर से संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किये गये हैं
नोटिस में ठेकेदारों के अनुबंध की शर्तों के अनुरूप वसूली करने की हिदायत दी गयी है तथा पुन: शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित ठेकेदार पर अर्थदण्ड प्रस्तावित करने की भी चेतावनी दी गयी है इसके साथ ही सभी 20 क्षेत्रीय कार्यालयों पर पदस्थ वसूली प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखे तथा अवैध वसूली की शिकायत आने पर पंचनामा बनाकर निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करावें तथा विभागीय कार्यवाही के लिये कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाये जाये।
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