समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय के लिये कोई एक दस्तावेज जरूरी
ग्वालियर 9 अप्रैल 09। समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय के लिये कृषकों को उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस की राशि के भुगतान के पूर्व बी-1 अथवा खसरा अथवा ऋण पुस्तिका में से केवल किसी एक अभिलेख की छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
गेहूँ विक्रय से संबंधित जो कृषक यह जानकारी देते हैं कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है उनसे इस आशय का लिखित पत्र लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा गेहूँ उपार्जन के लिये नियत ऐजेन्सियों द्वारा कृषकों से प्राप्त अभिलेख की छायाप्रतियों को अभिलेख में रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं। साथ ही संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी एवं गेहूँ खरीदी ऐजेन्सी का दायित्व होगा कि वे कृषकों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का भू-अभिलेख के संबंधित अभिलेखो से मिलान कर यह सुश्चित करेंगे कि कृषकों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में कोई त्रुटि तो नहीं हैं। यदि उनमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
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