मंगलवार, 30 जून 2009

ऋण राशि अदा न करने पर हितग्राहियो को आर आर सी. जारी

ऋण राशि अदा न करने पर हितग्राहियो को आर आर सी. जारी

ग्वालियर 29 जून 09। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले के तीन नि:शक्त हितग्राहियों के विरूध्द आर आर सी. जारी की गई है। साथ ही दो हितग्राहियों को पृथक से नोटिस जारी किये गये हैं।

      म प्र. विकलांग कल्याण तथा विकास समिति द्वारा सामान्य वर्ग के नि:शक्तजनों को स्वरोजगार के लिये ऋण स्वीकृत किया गया। इन हितग्राहियों में श्री चन्द्रमोहन मदान तहसील रोड ऑटोमोबाइल शॉप नं. 5 डबरा, श्री सुनील गुप्ता ग्राम अजयगढ़ पोस्ट बढ़ेरा बुजुर्ग डबरा तथा श्रीमती कमलेश शर्मा दीदार कालोनी डबरा शामिल हैं। इनके द्वारा 30 सितम्बर 07 से त्रैमास की लंबित राशि जमा न करने के कारण राशि वसूली हेतु संबंधित हितग्राहियों के विरूध्द आर आर सी. जारी करने की कार्रवाई की गई है। इनके अलावा श्री पुनीत शर्मा एवं श्री हरिओम अग्रवाल के द्वारा स्वरोजगार हेतु दिये गये ऋण की राशि नियमित रूप से जमा न करने के फलस्वरूप ऋण की लंबित राशि पर दण्ड ब्याज की राशि जमा करने हेतु पृथक से नोटिस जारी किये गये हैं। हितग्राहियों द्वारा समयावधि में ऋण अदायगी न किये जाने से अन्य सामान्य वर्ग के नि:शक्तजनों को ऋण देने में कठिनाई होती है। अत: नियमानुसार ऋण अदा नहीं करने वाले हितग्राहियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: